नई दिल्ली, मई 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी)की नियुक्ति से जुड़े नये कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कह कि इस मामले की प्रकृति अकादमिक बहस का लगता है, ऐसे में हम इस पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि पीठ ने संकेत दिया कि वह अगले सप्ताह मामले की सुनवाई कर सकती है, जो उसके समक्ष सूचीबद्ध मामलों पर निर्भर करेगा। याचिकाकर्ताओं में से एक गैर सरकारी एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अधिव...
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