नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए बनाए गए नये कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 फरवरी को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का जिक्र करते हुए, मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनने का आग्रह किया। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनने की जरूरत है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स यानी एडीआर की ओर से भूषण ने पीठ से कहा कि 'यह मामला 19 फरवरी ...