नई दिल्ली, जनवरी 16 -- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने कहा कि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) के इस दावे में कोई दम नहीं दिखता कि सहारा जमाकर्ता द्वारा भेजे गए पत्रों का कार्यालय स्थानांतरित किए जाने कारण पता नहीं लग पा रहा है। इसने इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में प्राधिकार को चार सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह मामला सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी केवल कृष्ण गुप्ता द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन से संबंधित है, जिसमें उन्होंने सीआरसीएस को भेजे गए कई पत्रों और आदेशों पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा था। इसमें कांगड़ा स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित आदेश भी शामिल हैं, जिसके तहत सहकारी समिति सहारा में जमा राशि उन्हें वापस करने को कहा गया था। अपने जवाब में, सीआरसीएस ने कहा कि आपके...