रांची, जुलाई 29 -- रांची। हाइकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में बीसी-1 आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि बीसी-1 कोटि से वह आता है। जेपीएससी ने बीसी-1 का लाभ नहीं दिया है। वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने आवेदन के समय आरक्षण का दावा ही नहीं किया था। प्रार्थी सुप्रिया राणा ने याचिका दायर की है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...