झांसी, जुलाई 30 -- झांसी (बबीना), संवाददाता। सिविल न्यायालय के आदेश की अनदेखी करना अंचल अधिकारी सदर को भारी पड़ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की झांसी खंडपीठ में न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए सीओ सदर यानी अंचल अधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम को नोटिस जारी किया है और उन्हें 31 जुलाई यानी गुरुवार को अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। आदेश अवमानना आवेदन संख्या 2507/2025 की सुनवाई के दौरान पारित हुआ है। याचिका बबीना के गांव बड़ौरा निवासी आशीष कुमार व अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कबीर तिवारी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने भी सहयोग किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि सिविल जज (एसडी), झांसी द्वारा वाद संख्या 4/2023 में 30 नवंब...