रांची, नवम्बर 11 -- रांची, संवाददाता। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड में ट्रायल फेस कर रहे तीन अभियुक्तों में से दो को अदालत ने दोषी करार दिया है। जबकि, तीसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत में मंगलवार को हत्याकांड में फैसला आया। यह फैसला घटना के एक साल तीन महीने में आया है। अदालत ने अभियुक्त रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को दोषी करार दिया। दोनों की सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। जबकि, खेमलाल कालिंदी को बरी किया गया है। तीनों को रांची पुलिस ने घटना के तीसरे दिन 5 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज था, तब से तीनों जेल में रहकर ट्रायल फेस कर रहे हैं। फैसले के दिन तीनों को वीसी से अदालत में पेश किया गया था। जानकारी हो कि 2 अगस्त 2024 को सुखदेव नगर ...
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