रांची, नवम्बर 18 -- रांची, संवाददाता। सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड में दोषी करार दो अभियुक्तों रोशन मुंडा व संदीप कालिंदी को अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 11 नवंबर को दोषी करार दिया था। दोनों गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में हैं। यह फैसला एक साल तीन महीने में आया है। जबकि, एक आरोपी खेमलाल कालिंदी को बरी किया गया। तीनों को रांची पुलिस ने घटना के तीसरे दिन 5 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सजा की बिंदू पर सुनवाई के दौरान दोनों को वीसी से अदालत में पेश किया गया था। जानकारी हो कि 2 अगस्त 2024 को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम महुआ टोली निवासी अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू से वारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना को ...