मुजफ्फरपुर, जुलाई 12 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पॉक्सो एक्ट के आरोपित ओमप्रकाश के विरुद्ध जमानतीय वारंट का तामिला नहीं कराने पर सिवाईपट्टी थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार रुपये की कटौती करने का आदेश दिया गया है। वेतन कटौती की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में जमा कराई जाएगी। कटौती की राशि की वसूली तक वेतन भुगतान पर रोक लगाई गई है। यह आदेश विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को दिया है। विशेष कोर्ट के आदेश की प्रति एसएसपी को भेजी गई है। विदित हो कि 18 अप्रैल 2023 को विशेष कोर्ट पाक्सो में सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने परिवाद दाखिल किया था। इसमें ओमप्रकाश कुमार, मुनचुन सहनी, गौरी सहनी, वीरेंद्र सहनी और कुनकुन सहनी को आरोपित बनाया गया था। परिवाद में कहा गया कि 21 मार्च 2024 को आरोपितों ने उसकी ...