संतकबीरनगर, मई 5 -- संतकबीरनगर, शोभित कुमार पांडेय। जमीन की रजिस्ट्री में स्टांप की कमी पकड़े जाने पर पक्षकारों पर चार गुना तक पेनाल्टी लगाए जाने का प्रावधान है। जबकि समाधान योजना में सिर्फ सौ रुपये के जुर्माने पर 39 फीसदी स्टांपवाद के मामले निपटाए गए। करीब 88 लाख रुपये राजस्व की प्राप्ति भी हुई। वैसे जिले में स्टांप कमी के कुल 541 दर्ज प्रकरणों मे से 207 मामले योजना में निस्ताारित किए गए। शासन ने स्टांप कमी के अधिक से अधिक वादों को निस्तारित करने और पक्षकारों को लाभ देने के लिए समाधान योजना लागू किया था। 01 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक समाधान योजना प्रभावी रहा। योजना की खास बात यह रही है कि स्टांप कमी और ब्याज के साथ सिर्फ 100 रुपये का अर्थदंड लगाकर प्रकरण निस्तारित करने की व्यवस्था दी गई थी। रिकॉर्ड के मुताबिक डीएम कोर्ट में स्टांपवाद...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.