शाहजहांपुर, सितम्बर 12 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले में पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर सरकार ने राहत भरी नई सुविधा लागू कर दी है। अब तीन पीढ़ियों के पारिवारिक वंशजों के बीच संपत्ति विभाजन पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क कुल मिलाकर मात्र 10 हजार रुपये देना होगा। इसके लिए पांच हजार रुपये स्टांप और पांच हजार रुपये रजिस्ट्री शुल्क ही तय किया गया है। अधिसूचना 5 सितंबर 2025 से लागू हो गई है और जारी होते ही रजिस्ट्री कार्यालयों में भीड़ बढ़ गई। इस छूट का लाभ केवल परिवार के सदस्यों के बीच पैतृक अचल संपत्तियों के बंटवारे, उत्तराधिकार और वंशजों पर लागू होगा। कृषि, आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों पर ही यह राहत मिलेगी। औद्योगिक, संस्थागत संपत्तियों तथा फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट और कंपनियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि पारिवारिक ...