गोरखपुर, जनवरी 16 -- निज संवाददाता, गोरखपुर। अब चायपत्ती की पैकिंग पर टी (चाय) लिखा जा सकेगा। बिना चायपत्ती वाले पेय को चायपत्ती बताकर बेचने पर खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने गाइडलाइन जारी की है कि कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त उत्पाद ही चाय कहलाएंगे। इसके अलावा किसी अन्य पौधा आधारित या हर्बल पेय पदार्थ को 'टी' के नाम से बिक्री करना भ्रामक है। यह गलत तरीके से ब्रांडिंग है। प्राधिकरण ने पत्र में लिखा है कि संज्ञान में यह आया था कि कुछ खाद्य व्यवसायी 'रूइबोस टी', 'हर्बल टी', 'फ्लावर टी' जैसे नामों से ऐसे उत्पादों का विपणन कर रहे हैं, जो कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से प्राप्त नहीं होते। सभी खाद्य पैकेट पर सामने की ओर उसी नाम का उल्लेख होना चाहिए, जो उसमें है। सहायक आयुक्त खाद्य सुर...
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