नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे पूछा कि दुर्घटना बीमा कवर सिर्फ ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को ही क्यों मिलता है, ऑफलाइन यानी खिड़की से टिकट खरीदने वालों को क्यों नहीं। शीर्ष अदालत ने रेलवे को रेल लाइन और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि रेलवे का ध्यान पहले रेल लाइन और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा पर होना चाहिए, जिससे दूसरे पहलू सामने आएंगे।' पीठ ने रेलवे में अलग-अलग सुरक्षा चिंताओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। इसके साथ ही, पीठ ने रेलवे को इन मुद्दों पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने रेलवे से सव...