इंदौर, मार्च 6 -- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अंतरधार्मिक विवाहित जोड़े की याचिका पर सुनवाई किया। जोड़े ने अपनी याचिका में सुरक्षा की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने पुलिस को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित थाने के प्रभारी को निर्देश दिया कि वह दंपती को अपना मोबाइल नंबर भी दें ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे उनसे संपर्क कर सकें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुलिस को एक ऐसे जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है, जिन्होंने कहा था कि उनके अंतरधार्मिक विवाह के बाद उनकी जान को खतरा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जोड़े को किसी के द्वारा सिर्फ इस आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि उन्हें उनकी शादी से आपत्ति है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने मंगलवार को उज्जैन के रहने वाले इस जोड़े की याचिका का निपटार...