रांची, नवम्बर 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। सिरमटोली फ्लाईओवर के खिलाफ दायर जनहित याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने याचिका राजनीति से प्रेरित बताया और खारिज कर दिया। याचिका पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि सिरमटोली फ्लाईओवर का काम वर्ष 2022 में शुरू हुआ, लेकिन किसी ने उस वक्त आपत्ति नहीं की। इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, जो आम जनता का पैसा है। फ्लाईओवर के निर्माण से सरना स्थल को कोई क्षत्ति नहीं हुई है। फ्लाईओवर से एयरपोर्ट जाने वालों और रेलवे स्टेशन जाने वाले हजारों लोगों को काफी राहत मिलती है। वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश देने का किया था आग्रह सुनवाई के दौरान प्र...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.