मैनपुरी, दिसम्बर 16 -- एक तरफा प्रेम करने वाले सिरफिरे नाबालिग किशोर ने घर में घुसकर किशोरी के माता-पिता पर चाकुओं से हमला बोल दिया। हमले में किशोरी भी गंभीर रूप से घायल हुई। छह वर्ष पूर्व हुई इस घटना के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के आरोप में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के समय आरोपी की उम्र 21 साल पूरी हो गई थी, इसलिए उसे मैनपुरी जिला कारागार भेज दिया गया। इस घटना में किशोरी की मां की सदमे से मौत भी हो चुकी है। शहर के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने पुलिस को जानकारी दी कि 30 अप्रैल 2019 की रात 11.40 बजे हैप्पी पुत्र अभ्युदय पीटर उसके घर में घुस आया। उसके पिता ने जब उससे कहा कि तुम घर में कैसे घुस आए तो वह गाली-गलौज करने लगा और कहने लगा कि...
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