नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर प्रतिबंध बढ़ाने की पुष्टि वाले न्यायिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण के 24 जुलाई, 2024 के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। केंद्र द्वारा 29 जनवरी, 2024 को सिमी पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला लेने के बाद यूएपीए के तहत इस न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। इसका गठन यह तय करने के लिए किया गया था कि सिमी को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। सोमवार को, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि न्यायाधिकरण ने केंद्र के 29 जनवरी, 2024 के आदेश की...