नई दिल्ली, दिसम्बर 21 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) को दोबारा सक्रिय करने की कथित साजिश से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य मौजूद नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल की कोर्ट ने आरोपी अब्दुल सुभान कुरैशी उर्फ अब्दुस सुभान उर्फ तौकीर उर्फ अब्दुल रहमान और आरिज खान उर्फ जुनैद उर्फ सलीम को आईपीसी की धारा 120बी और यूएपीए की धारा 18 व 20 के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपपत्र में ऐसी कोई ठोस सामग्री नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि दोनों आरोपियों ने सिमी और आईएम को भा...