बुलंदशहर, फरवरी 20 -- बुलंदशहर जिले के गुलावठी क्षेत्र के गांव में अपनी भाभी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने अभियुक्त सिपाही को 10 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 25 माह के अंदर ही अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। वर्तमान में अभियुक्त सिपाही ओमपाल जिला गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में तैनात था। कोर्ट में फैसले के दौरान आरोपी सिपाही महाकुंभ में ड्यूटी पर तैनात था। तीन दिन पहले ही सरेंडर किया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा एवं इशान चौधरी ने बताया कि 26 जून 2022 को गुलावठी थाने में गांव निवासी पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसका देवर ओमपाल यूपी पुलिस में सिपाही है। घटना वाले दिन ...