गाज़ियाबाद, सितम्बर 23 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान सिपाही की मौत के मामले के तीन बदमाशों की गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला मसूरी थाना क्षेत्र का है। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार मसूरी थाना प्रभारी निरीक्षक अजय चौधरी ने 24 अगस्त 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की गैंग लीडर कादिर, खुर्शेद और साजिद के साथ मिलकर गिरोह चलाता है । अपने साथियों के साथ लूट, चोरी, हत्या जैसे गंभीर अपराध को अंजाम देता है। बताया गया कि अभियुक्त कादिर और उसके गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस गांव नाहल पहुंची थी। सूचना मिलने पर गैंग के सभी सदस्य एकत्र हो गए और दबिश देने पहुंची पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग और पथराव कर दिया था । इस दौरान मुजफ्फरनगर निवासी कांस्टेबल सौरभ के सिर मे...
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