नई दिल्ली, अगस्त 7 -- मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य पुलिस द्वारा दिए गए उस हलफनामे को रिकॉर्ड में दर्ज किया जिसमें कहा गया था कि वे जरूरत पड़ने पर उन सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जहां तमिल फिल्म 'किंगडम प्रदर्शित की जा रही है। सरकारी वकील (आपराधिक पक्ष) ने यह वचन तब दिया जब मेसर्स एसएसआई प्रोडक्शन द्वारा दायर याचिका न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती के समक्ष सुनवाई के लिए आई। अपनी याचिका में, एसएसआई प्रोडक्शन ने पुलिस अधिकारियों को फिल्म 'किंगडम' के शांतिपूर्ण और निर्बाध प्रदर्शन के लिए सिनेमाघरों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने और सीमन और उनके अनुयायियों को फिल्म के वैध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की। अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित कर दिया है, तो कोई ...