लखनऊ, मई 11 -- - राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव किया मंजूर - 21 दिन उपभोक्ताओं को प्रस्ताव पर आपत्तियां दाखिल करने के लिए, जून से होगी बिजली दरों पर जनता के बीच सुनवाई लखनऊ, विशेष संवाददाता सितंबर से पहले बिजली की नई दरें तय हो जाएंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दाखिल वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपभोक्ताओं को आपत्तियां दाखिल करने के लिए 21 दिन दिए गए हैं और इसके बाद जून से बिजली दरों पर जनता के बीच सुनवाई शुरू हो जाएगी। प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद 120 दिनों में नई दरें तय करने का नियम है। बिजली कंपनियों ने बीते साल नवंबर में एआरआर दाखिल किया था। तब आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। अप्रैल मे...