हरिद्वार, अक्टूबर 11 -- हरिद्वार। हिल बाइपास मार्ग के इंडस्ट्रियल एरिया में करोड़ों रुपये की भूमि पर अवैध निर्माण और भू-स्वामित्व को लेकर लंबित विवाद में उत्तराखंड सूचना आयोग ने सिडकुल को 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है। आरटीआई कार्यकर्ता अजीत सिंह चौहान ने हिल बाइपास रोड पर 12 व्यवसायिक निर्माणों के स्वीकृत मानचित्र, विकास शुल्क और भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की जानकारी मांगी थी लेकिन अधिकारियों की ओर से लगातार गुमराह किया गया। आयोग ने कई बार स्पष्ट सूचना देने और स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए, लेकिन अधिकारियों ने न तो अजीत सिंह को सूचना उपलब्ध कराई और न ही आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...