नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को गिराने पर कोई रोक नहीं होगी। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई इस याचिका में 17 सितंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा शुरू की गई 2010 की एक बहुमंजिला आवासीय योजना का हिस्सा है। इसमें 336 फ्लैट हैं। 224 फ्लैट उच्च आय वर्ग श्रेणी के और शेष 112 मध्यम आय वर्ग श्रेणी के है। इसमें 12 ब्लॉक हैं। वर्ष 2010 में फ्लैटों के पहले आवंटन और 2012 में कब्जे के दो-तीन साल बाद, अधिकतर ब्लॉक ...