नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने राष्ट्रीय राजधानी के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स को गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने आई इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा 17 सितंबर को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अपने 17 सितंबर के आदेश में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम उपाय के रूप में, डीडीए को आदेश दिया कि वह अपने आदेश के दो दिनों के भीतर सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के परिसर में एक कैंप कार्यालय स्थापित करे ताकि वहां के निवासियों द्वारा फ्लैट खाली करने और उन्हें सौंपने के लिए दस्तावेज़ीकरण और अन्य कागजी कार्रवा...