प्रयागराज, सितम्बर 26 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान के मामले में वाराणसी की विशेष अदालत एमपी/एमएलए के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज़ कर दी है। इसके बाद विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। मामले के तथ्यों के अनुसार सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, क्या सिख पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा रख सकते हैं और गुरुद्वारे जा सकते हैं? उनके इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताते हुए नागेश्वर मिश्र ने सारनाथ थाने में राहुल गांधी के...