मेरठ, अप्रैल 30 -- मेरठ, संवाददाता परतापुर इंडस्ट्रीयल एरिया में करीब पांच साल पहले कंपनी के गार्ड पर की धारदार हथियारों से हमला कर हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साकेत निवासी उमंग गुप्ता की उद्योगपुरम में फैक्ट्री है। 6 फरवरी 2020 को फैक्ट्री में काम करने वाले नितिन निवासी परतापुर ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप था कि नितिन काफी समय से काफी समय से कोरियर कंपनी में आने वाले पैकेटों में महंगे सामान चोरी करता था। गार्ड राजीव शुक्ला ने उसे एक दिन चोरी के सामान के साथ पकड़ लिया था और कंपनी मालिकों से शिकायत कर दी थी। इससे गुस्साए नितिन ने राजीव लोचन शुक्ला निवासी रीवा मध्यप्रदेश की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी थी। फैक्ट्री मालिक उमंग गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा...