पाकुड़, दिसम्बर 5 -- सिंधी धर्मशाला की भूमि को लेकर विवाद, धारा 163 लागू सिंधी धर्मशाला की भूमि को लेकर विवाद, धारा 163 लागू पाकुड़, प्रतिनिधि। सिंधीपाड़ा स्थित सिंधी समाज की धर्मशाला भूमि पर बुधवार को हुए दो पक्षों में उत्पन्न तनाव के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल दंडाधिकारी साईमन मरांडी ने मौजा-पाकुड़ के खाता संख्या 595 के अंतर्गत आने वाले तीन दागों पर धारा-163 (144) के तहत एक महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। दरअसल मौजा-पाकुड़ स्थित खाता संख्या 595 की विवादित जमीन पर बुधवार को मापी के दौरान दो पक्षों के बीच अचानक विवाद भड़क गया। हाथापाई की नौबत तक पहुंचने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता...