नई दिल्ली, अक्टूबर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को राहत देते हुए फैसला दिया कि सिंगूर में टाटा मोटर्स की 'नैनो कार परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि उन औद्योगिक संस्थाओं को वापस नहीं की जाएगी जो अधिग्रहण से पहले वहां काम कर रही थीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केदार नाथ यादव मामले में शीर्ष अदालत के 2016 के फैसले की व्याख्या की। उक्त फैसले में टाटा मोटर्स के विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रद्द कर दी थी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादी-निजी संस्थान को भूमि वापस करने का आदेश देकर गलती की, जिसने अधिग्रहण और पूरा मुआवजा स्वीकार कर लिया था और बाद में इसे देरी से चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि जब अधिग्रहण पंचाट में कार्यवाही पूरी हो जाती है और बिना किसी चुन...