लखनऊ, दिसम्बर 5 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहलगाम में पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्या करने के आतंकी हमले के पश्चात सोशल मीडिया पर कथित अनर्गल, धार्मिक व देश विरोधी पोस्ट करने की आरोपी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने माना है कि विवेचनाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के दो सदस्यीय खंडपीठ के आदेश के बावजूद अभियुक्त जांच में सहयोग नहीं कर रही है, जबकि उसकी विशेष अनुमति याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने पारित किया है। अभियुक्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरेंदू चक्रवर्ती ने दलील दी कि सोशल मीडिया पर की गयीं टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय हैं। अभियोजन के पूरे कथानक से मामले में देश की एकता-अखण्डता को खतरे में डालने तथा देश के विरुद...