अलीगढ़, अक्टूबर 7 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। खैर थाना क्षेत्र में पांच साल पहले साढ़े तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह फैसला मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि मामले में खैर थाना क्षेत्र के एक इलाके की महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि तीन अक्टूबर 2020 की शाम छह बजे उनकी साढ़े तीन साल की बेटी गली में मंदिर के पास खेल रही थी। तभी वहां गांव का ही अजीत आ गया। वह बच्ची को चीज दिलाने के बहाने गोदी में उठाकर खेतों में ले गया। वहां शराब पीने के बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया...