मुजफ्फरपुर, सितम्बर 26 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। साहेबगंज थाना के माधोपुर हजारी गांव में दो वर्ष पहले आपसी विवाद के कारण उमाशंकर राय की पीट-पीटकर हुई हत्या के मामले में दोषी उसी गांव के नवल राय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उसको 50 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई। मुख्य अभियोजक अजय कुमार सिंह ने कोर्ट में छह गवाहों को पेश किया। उमाशंकर की पत्नी सरस्वती देवी ने 14 जुलाई 2023 को साहेबगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि सात जुलाई 2023 की शाम करीब छह बजे नवल राय सहित 11 आरोपित लोहे की रॉड, तलवार, फरसा लेकर आए और उसके पति उमाशंकर को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसे पीट-पीट कर और सिर क...