मुजफ्फरपुर, जुलाई 4 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दो वर्ष पहले 15 वर्षीया किशोरी के अपहरण करने के दो आरोपितों को हाईकोर्ट ने दो जुलाई को अग्रिम जमानत दे दी है। अग्रिम जमानत पाने वालों में जयलाल साह व अजीत कुमार उर्फ बिगन साह शामिल है। इन दोनों को छह सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दस हजार के दो बंध पत्रों के साथ जमानतदारों को पेश करना है। ट्रायल कोर्ट संतुष्ट होने के बाद जमानत पर रिहा करेगी। किशोरी के अपहरण होने के 14 दिनों बाद उसकी मां ने साहेबगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 17 अगस्त की सुबह करीब चार बजे उसकी पुत्री शौच के लिए निकली तो वापस नहीं आई। उसने दीपू कुमार, उसके पिता जयलाल साह व चाचा अजीत कुमार सहित उसके परिवार के 11 लोगों को नामजद आरोपित बनाया था। बाद में किशोरी वापस ...