मुजफ्फरपुर, जनवरी 14 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट में पेश होकर साहेबगंज थानेदार ने स्वीकार किया कि आरोपित के पिता और पते को लेकर बीते 28 साल से पुलिस भ्रम में रही। पिता के गलत नाम व गलत पते के कारण अब तक ना तो कुर्की जब्ती हो सकी और न इश्तेहार का तामिला हुआ। पुलिस के स्वीकार करने के बाद हाईकोर्ट ने 28 साल से फरार बताए जा रहे 72 वर्षीय पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाने के अनुआरा निवासी उमाशंकर सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। साथ ही पुलिस को मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करने का निर्देश दिया। मामला 1997 का है। साहेबगंज थाने के तत्कालीन थानेदार को तत्कालीन चौकीदार शत्रुध्न राय और रमेश महतो से सूचना मिली थी कि नयाटोला दोस्तपुर में डकैती के लिए अपराधी हथियार के साथ जुटे हैं। सूचना के आधार पर नौ अगस्त 1997 को पुलिस टीम ने छापेमा...
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