गाज़ियाबाद, सितम्बर 20 -- गाजियाबाद। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति के भूजल दोहन करने वालों के खिलाफ विभाग सख्ती बरत रहा। वहीं, पेयजल के लिए विभाग से एनओसी लेना जरूरी कर दिया है। भूजल विभाग औद्योगिक क्षेत्रों को एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) लेने को लेकर नोटिस भेज रहा है। भूजल विभाग की नोडल अधिकारी सृष्टि जायसवाल ने बताया कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में पानी पीने योग्य नहीं है। नगर निगम की तरफ से शोधित पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस पानी को औद्योगिक इकाइयां अन्य कामों में इस्तेमाल करते हैं। वहीं, पीने के पानी के लिए विभाग से एनओसी लेनी होनी। इसके लिए इकाइयों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में पांच इकाइयों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। नोटिस देने के बावजूद अगर कोई इकाई एनओसी नहीं लेती है तो उसके खिल...