रांची, सितम्बर 19 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जिले में पेयजल आपूर्ति योजना में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार को फटकार लगायी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया और अधिकारियों का रवैया टालमटोल वाला है। कोर्ट ने मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव, पेयजल सचिव और साहिबगंज के उपायुक्त को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने अधिकारियों से पूछा है कि आश्वासन देने के बाद भी पेयजल आपूर्ति योजना पूरी नहीं करने पर क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। मामले में अगली सुनवाई दस अक्टूबर को होगी। इस दिन अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देना है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने अ...