रांची, जुलाई 18 -- रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने साहिबगंज और पाकुड़ शहरी जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के आरोप में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (प्रभारी), दुमका प्रक्षेत्र, बृजनंदन कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की है। विभाग ने कुमार को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-14 के तहत 'निन्दन की सजा सुनाई है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, साहिबगंज और पाकुड़ शहरी जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के कारण 3 सितंबर 2024 को कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया था। कुमार ने 15 अक्तूबर 2024 को अपना जवाब विभाग को समर्पित किया, लेकिन विभाग ने उनके उत्तर को असंतोषजनक पाया। इसके बाद 1 नवंबर 2024 को उन्हें दूसरी बार कारण पूछा गया, जिसका उत्त...