रांची, जून 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। साहिबगंज में पेयजल उपलब्ध कराने के मामले की याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रार्थी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया जलापूर्ति योजना के लिए नयी कंपनी को काम दिया गया है। इस पर कुछ समय लगेगा। इसका प्रार्थी की ओर से विरोध किया गया और आरोप लगाया गया कि सरकार गलत जानकारी दे रही है। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई अगस्त के दूसरे सप्ताह में निर्धारित कर प्रार्थी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस संबंध में सिद्धेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दायर की है। वर्ष 2016 में ही जलापूर्ति योजना पूरी करने के लिए जनहित याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने इस योजना को पूरा करने का निर्देश सरकार को दिया था और प्रार्थी को छूट देते हुए अदालत ने कहा था कि य...