नई दिल्ली, अगस्त 19 -- इंदौर की जिला अदालत ने एक पूर्व एयर होस्टेस को इस आशय का बॉन्ड भरने का आदेश दिया कि वह अपनी सास के साथ घरेलू हिंसा नहीं करेगी। जिला अदालत के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने कथित घरेलू हिंसा को लेकर एक महिला की उसकी बहू के खिलाफ पेश शिकायत स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। यह शिकायत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत की गई थी जिसमें सास ने अपनी बहू पर छह अगस्त की शाम उसके घर में जबरन घुसकर हाथापाई और गाली-गलौज करने तथा मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ने के आरोप लगाए थे। अदालत ने 13 अगस्त के आदेश में कहा कि मामले के दस्तावेजों पर गौर करने से पहली नजर में लग रहा है कि शिकायतकर्ता महिला की बहू ने उसके घर में घुसकर उसके साथ घरेलू हिंसा की है। पीड़ित महिला के वकील आशीष एस. शर्मा ने मंगलवार...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.