अहमदाबाद, दिसम्बर 6 -- गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ऐसी महिला को एकमुश्त 45 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने पर रोक लगा दी है, जिसने अपनी सास की हत्या की थी। उच्च न्यायालय ने यह फैसला महिला के पति दीपक अग्रवाल की याचिका पर सुनाया। अहमदाबाद निवासी दीपक ने अपनी याचिका में फैमिली कोर्ट के एलुमनी देने के आदेश को चुनौती दी थी और कहा था कि सास की हत्या जैसे गंभीर अपराध की आरोपी महिला को भरणपोषण देना सही नहीं है। आरोपी महिला का नाम निकिता अग्रवाल है और उस पर लोहे की रॉड मारकर अपनी सास रेखा अग्रवाल की जान लेने का आरोप है। महिला ने इस वारदात को अक्तूबर 2020 में एक घरेलू विवाद के दौरान अंजाम दिया था। बताया जाता है कि निकिता और उसके पति के बीच बार-बार होने वाले झगड़ों के दौरान यह घटना हुई थी। जिस वक्त निकिता ने अपनी सास की जान ली थी, वह ...