नई दिल्ली, जुलाई 25 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले में उनके खिलाफ किसी भी तरह की आपराधिक कार्यवाही पर लगाई गई रोक की अवधि बढ़ा दी। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता गांधी को मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल जवाब पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करने के लिए गांधी की ओर से दाखिल स्थगन पत्र पर विचार किया और सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने पीठ को ...