प्रयागराज, सितम्बर 9 -- कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों की चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करना अब गैरकानूनी है। यह चेतावनी लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत जारी की गई है, जिसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। आयोग ने चेतावनी दी है कि इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा प्रश्नपत्रों, उत्तर कुंजी या इसके किसी भी हिस्से को बिना अनुमति के लीक करना, साझा करना, या उस पर चर्चा करना कानूनन अपराध माना जाएगा। धारा 10 के तहत ऐसे व्यक्तियों को तीन से पांच वर्ष की कैद और Rs.दस लाख तक जुर्माना हो सकता है। यह भी पढ़ें- यूपी के इस शहर में 20 से 40 हजार में बेचे जा रहे थे असलहे, गैंग का भंडाफोड़ संगठित अपराध के लिए पांच से दस ...
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