फिरोजाबाद, जनवरी 21 -- न्यायालय ने साले की गोली मारकर हत्या करने के दोषी बहनोई सहित दो को आजीवन कारावास तथा एक अन्य आरोपी को 15 वर्ष के कारावास को सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मैनपुरी के थाना दन्नाहार के गांव औडन्य मंडल निवासी पुष्पेंद्र कुमार पुत्र हरीश चंद्र 16 मई 2021 को अपनी बहन दुर्गा को उसकी ससुराल नगला जयकिशन थाना खैरगढ़ में छोड़ने आया था। अपने बहनोई धर्मेंद्र पुत्र भूरी सिंह के कहने पर वह रात को नगला जयकिशन थाना खैरगढ़ में ही रुक गया। वह गांव में तख्त पर सो रहा था। देर रात उसके बहनोई धर्मेंद्र ने अपने भाई दौलतराम तथा रिश्तेदार के साथ मिलकर पुष्पेंद्र की गोली मार कर हत्या कर दी। घटना की पुष्पेंद्र के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना में बहनोई धर्मेंद्र, उसका भाई दौलतर...
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