बिहारशरीफ, जून 28 -- साले की हत्या में बहनोई समेत 4 को उम्रकैद प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी हत्या कतरीसराय थाना क्षेत्र के कतरडीह गांव का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। बहनोई द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर साले की हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपित बहनोई समेत चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनायी है। इसके अलावा 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह ने हत्या के अलावा साक्ष्य छुपाने के आरोप में भी सभी आरोपित को 5-5 साल साधारण कारावास के साथ ही पांच पांच हजार रुपए का जुर्माना किया। आरोपित राहुल कुमार, शंकर पासवान, मिश्री पासवान कतरीसराय थाना क्षेत्र के कतारडीह गांव के निव...