प्रतापगढ़ - कुंडा, जनवरी 9 -- एडीजे रामलाल द्वितीय की कोर्ट ने पट्टी कोतवाली के गुतौली गांव के दहेज हत्यारोपित सहाबुद्दीन की अर्जी खारिज कर दी है। आरोपित के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने दलीलों से कोर्ट को बताया कि वादी मुकदमा के अनुसार करीब पांच साल पहले आरोपित के साथ उसकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी। शादी के एक वर्ष बाद ही बेटी ने बच्चे को जन्म दिया तो वादी मुकदमा की छोटी बेटी बड़ी बहन की देखभाल के लिये उसके ससुराल पहुंच गई। सहाबुद्दीन पत्नी को तलाक देकर उसकी बहन से निकाह कर लिया। बाद में उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपित का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

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