बांका, दिसम्बर 24 -- बांका, निज संवाददाता। बांका कोर्ट ने बुधवार को साले के हत्या मामले में बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बांका जिले के फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के झाझा गांव निवासी वीणा देवी ने अपने पुत्र अमित कुमार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फर्द बयान देकर अमरपुर रेफरल अस्पताल में अमरपुर थानाध्यक्ष के समक्ष बयान दर्ज कराया था। जिसके बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कर कारवाई शुरू करते हुए आरोपी सूरज कुमार को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के एडीजे टू कुमार अमित मनु की अदालत ने दोनों पक्षों के बयान,गवाहों और बांका पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के साथ समर्पित चार्जशीट के आधार पर अभियुक्त सुरज कुमार को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25...
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