नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार की एक अपील खारिज कर दी। राज्य ने सरकारी परिसरों में निजी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध से संबंधित शासनादेश पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस. जी. पंडित और न्यायमूर्ति गीता के. बी. की खंडपीठ ने सरकार को सलाह दी कि वह अपील दायर करने के बजाय एकल पीठ के समक्ष जाकर अंतरिम रोक हटाने का अनुरोध करे। एकल पीठ ने 28 अक्तूबर को शासनादेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस शासनादेश के अनुसार, यदि सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई कार्यक्रम या जुलूस आयोजित किया गया, तो उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा के तहत 'अवैध जमावड़ा' माना जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने एकल पीठ के अंतरिम स्थगन आदेश के खिलाफ सरकार की अपील खारिज कर दी। मुख्य या...