बोकारो, सितम्बर 20 -- चास अनुमण्डल पदाधिकारी प्रांजल ढ़ांडा एवं बेरमो अनुमण्डल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने अलग - अलग प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आमजन को चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना एक गंभीर अपराध है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम व लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के तहत किसी भी प्रकार की सरकारी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान करना दण्डनीय अपराध है। इसमें रेलवे संपत्ति,सरकारी प्लांट, उद्योग एवं उपक्रम,शैक्षणिक एवं सरकारी संस्थान,रेलवे स्टेशन, सरकारी भवन,केन्द्र एवं राज्य सरकार की संपत्ति शामिल है। जिसका नुकसान पहुंचाने परकारावास की सजा सहित अन्य कठोर दंड दिए जाएंगे। कानून-व्यवस्था बिगाड़न...