बुलंदशहर, सितम्बर 12 -- बुलंदशहर, संवाददाता। न्यायालय एसीजे एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन ने स्याना क्षेत्र में सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में अभियुक्त को 40 दिन कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि स्याना क्षेत्र में आरोपी शिखर पुत्र गंगाराम निवासी गांव देहरा पर सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। इस संबंध में 29 मार्च 2008 को थाना स्याना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 1 मई 2008 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। न्यायालय एसीजे एसडी-2 के न्या...