सहारनपुर, नवम्बर 13 -- न्यायालय तहसीलदार नकुड़ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ग्राम सभा बिशनोट की भूमि पर कब्जे के आरोपी जनकसिंह को ग्राम सभा की भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया है। ग्राम सभा बिशनोट द्वारा जनक सिंह पर ग्रामसभा की भमि पर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। हल्का लेखपाल की रिपोर्ट और राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि को सार्वजनिक उपयोग (रास्ता) के रूप में दर्ज पाया गया। न्यायालय ने कब्जा अवैध सिद्ध होने पर जनक सिंह को बेदखल करते हुए 51 हजार 600 रूपये क्षतिपूर्ति एवं 100 रूपये निष्पादन शुल्क आरोपित किया है। साथ ही आरसी प्रपत्र-21 निर्गत कर बेदखली की कार्यवाही हेतु संबंधित राजस्व निरीक्षक व लेखपाल को निर्देशित किया गया है।

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