छपरा, फरवरी 19 -- जिला दंडाधिकारी सारण ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले के कुल 32 शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निरस्त (रद्द) कर दिया है। यह कार्रवाई उन आवेदनों के आधार पर की गई, जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों या उनके परिजनों द्वारा जिला प्रशासन को सौंपे गए थे। आवेदनों में प्रमुख कारण- अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्यु, अत्यधिक वृद्धावस्था, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ तथा स्वेच्छा से शस्त्र त्यागने की इच्छा बताए गए थे।प्राप्त आवेदनों की विस्तृत जाँच-पड़ताल और सम्यक समीक्षा के बाद जिला दंडाधिकारी ने आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया।प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, रद्दीकरण प्रक्रिया पूरी तरह विधिसम्मत और पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई। संबंधित सभी व्यक्तियों को निर्देश दिया गया है कि वे अप...